इस लेख से हम जानेंगे कैसे पुराने UAN / सदस्य आई डी में जमा पी एफ को वर्तमान UAN / सदस्य आई डी में विलय किया जा सकता है |
नौकरी बदलने के कारण कर्मचारी के एक से अधिक खाते बन जाते है , जिससे कर्मचारी के पास दो ही विकल्प रह जाते है :
जमा राशि को 60 दिन के बाद निकाला जा सकता है, अगर सदस्य इस अवधि में किसी अन्य नियोक्ता के पास पी एफ की कटौती नहीं करवाता | किन्तु अगर सदस्य की सेवा अवधि 6 माह (180 दिन) से कम होती है, तो उसे केवल पी एफ अंशदान (12 % कर्मचारी + 3.67 % नियोक्ता) ही प्राप्त होगा | सेवा अवधि 6 माह से अधिक होने पर पेंशन अंशदान भी प्राप्त होगा, मगर पेंशन अंशदान निकालने पर यह सेवा अवधि पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा अवधि में नहीं जोड़ी जायेगी |
पुराने UAN / सदस्य आई डी से वर्तमान UAN / सदस्य आई डी में पी एफ ट्रांसफर करना | ट्रांसफर से पुराने UAN / सदस्य आई डी में जमा सम्पूर्ण पी एफ अंशदान वर्तमान UAN / सदस्य आई डी में स्थानांतरित हो जाता है एवं सेवा अवधि भी पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा अवधि में जुड़ जाती है |
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